सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को झटका, वेटिंग लिस्ट वाले भर्ती का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

प्रतीक्षा सूची वाले भर्ती का दावा नहीं कर सकते : अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार विभाग द्वारा शॉर्टलिस्ट होता है और वेटिंग में रखा जाता है तो वह नौकरी का दावेदार नहीं है. आसान भाषा में कहा जाए तो वेटिंग लिस्ट में जिस उम्मीदवार का नाम है वह नौकरी के लिए ना तो सरकार के पास और ना ही कोर्ट में जाकर किसी तरह का दावा कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया है कि चयन के बाद नियुक्ति से रह गए प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। न ही अदालत यह आदेश दे सकती है कि प्रतीक्षा सूची वाले को नियुक्त किया जाए।

न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कर्नाटक में सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में 2016 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी। अंतिम सूची में पांच उम्मीदवारों का चयन किया गया और शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया। कुछ समय बाद एक शिक्षक के त्यागपत्र देने से खाली हुए स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए व्यक्ति ने दावा किया।

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