गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, कहा-आधार से नहीं जोड़ने पर PAN कार्ड नहीं कर सकते रद्द

Aadhaar Card Pan Card Linking: आधार कार्ड से पैन कार्ड ना जुड़े होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया है। अक्सर आधार कार्ड और पैन कार्ज के लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने की खबर सामने आती रहती हैं लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले ने इससे जुड़े संशयों पर विराम लगा दिया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत जिसके पास भी पैन कार्ड है और वह आधार कार्ड पाने के योग्य है। उसे इन दोनों को लिंक कराना चाहिए अन्यथा उसका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा।

वहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जबतक सुप्रीम कोर्ट आधार एकट की वैधता पर फैसला नहीं सुना देती हैं तबतक सरकार किसी भी व्यक्ति के पैन कार्ड को निष्क्रिय नहीं कर सकती। गौरतलब है कि आधार एक्ट की वैधता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है।

न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति संगीता के. विसेन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम एक बात स्षष्ट करना चाहते हैं कि जबतक आईटी एक्ट की धारा 139एए की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इस पैन कार्ड को निष्क्रिय करने का फैसला नहीं सुना सकते।

ता दें कि आयकर विभाग ने 31 मार्च 2020 नई डेडलाइन तय कर दी थी। इससे पहले विभाग कई बार डेडलाइन को आगे बढ़ा चुका था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अब पैन-आधार लिंक को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिए हैं।

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