30 दिन की जगह अब 9 दिन में ही बन जाएगा राशन कार्ड, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में संशोधन

राज्य सरकार ने कोरोना संकट का देखते हुए राशन कार्ड बनाने की अवधि को 30 से घटाकर नौ कार्य दिवस कर दी है। यह व्यवस्था कोरोना की विशेष परिस्थिति को देखते हुए जीविका के माध्यम से आने वाले आवेदनों के आधार पर की है। जीविका के माध्यम से कार्ड बनाने के लिए आए आवेदनों का अब नौ कार्य दिवस में निपटाना होगा। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की।

नई समय सीमा के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को नए राशन कार्ड के लिए आने वाले आवेदनों की जांच दो कार्य दिवस में करना होगा। दो दिनों में आवेदनों की जांच कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए राशन कार्ड जारी करने की समय सीमा 7 कार्य दिवस कर दी गई है।

आवेदन सही होना चाहिए : बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित है। पहले आवेदन की जांच कर उसकी अनुशंसा एसडीओ को भेजने के लिए बीडीओ को 15 कार्य दिवस मिलते थे। अब यह काम मात्र दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अनुशंसा मिलने के बाद एसडीओ सात कार्य दिवस में इसपर निर्णय लेंगे। पहले इसके लिए भी 15 कार्य दिवस निर्धारित था। यानी आवेदन सही है तो अधिक से अधिक नौ कार्य दिवस में नया राशन कार्ड बन जाएगा।

नाम जोड़ने में भी ऐसा ही होगा : नया राशन कार्ड बनाने के साथ इसमें संशोधन के लिए तय समय सीमा भी कम कर दी गई है। इस मामले में भी दो और सात कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है। वहीं अपील के निपटारे की समय अवधि अब कम होगी। इसके लिए पहले 21 व 15 कार्य दिवस तय थे जिन्हें अब सात दिन कर दिया गया है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *