अशोक राजपथ पर जुलूस निकाला तो होगी कार्रवाई, पटना के करगिल चाैक पर धारा 144 लागू

अशोक राजपथ पर जुलूस निकाला तो होगी कार्रवाई, बिहार बंद काे लेकर सुरक्षा कड़ी
वामदलाें के गुरुवार के बिहार बंद काे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उ’पद्रव फैलाने वालाें काे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। सरकारी-निजी संपत्ति काे नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियाें पर धारा 151 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई हाेगी। प्रमुख चाैराहाें के साथ रेलवे स्टेशनों पर करीब 45 मजिस्ट्रेट, 45 पुलिस अधिकारी के साथ 500 जवानों की तैनाती की गई है। डीएम कुमार रवि ने कहा कि करगिल चाैक पर धारा 144 लगाई गई है। अशाेक राजपथ पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। जाे एेसा करेंगे, उनपर कार्रवाई हाेगी।

इन स्थानाें पर नजर : पटना जंक्शन, पटना जंक्शन गाेलंबर, साइंस काॅलेज, पटना काॅलेज, अांबेडकर छात्रावास, लाॅ काॅलेज, डाकबंगला चाैराहा, अायकर गाेलंबर, विद्युत भवन, हाईकाेर्ट, बाेरिंग राेड, हड़ताली माेड़, अार ब्लाॅक, राजेंद्र चाैक, करगिल चाैक, जेपी गाेलंबर, राजाबाजार, मीठापुर बस स्टैंड, एनअार्इटी माेड़, गेट पब्लिक लाइब्रेरी अादि इलाकाें पर विशेष नजर रहेगी। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ जवानों की तैनाती की गई है।

थानाध्यक्षों अपने-अपने इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हाेगी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हाेने की अाशंका हाेने पर तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष सहित वरीय पुलिस अधिकारी काे सूचित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि असमाजिक तत्वाें पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल फाेर्स भेजी जा सके। चाैराहाें की वीडियाेग्राफी कराई जाएगी ताकि घटना हाेने पर असमाजिक तत्वाें की पहचान हाे सके।

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