गोडसे को देशभक्त कहने पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रज्ञा ठाकुर पर केस दर्ज, 12 दिसंबर को सुनवाई
BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुजफ्फरपुर में केस दर्ज, नाथूराम गोडसे को बताया था देशभक्त
मुजफ्फरपुर. मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त बताने पर पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ी तो अब उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट केस दर्ज हो गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट ने शुक्रवार को दाखिल परिवाद को स्वीकार करते हुए इसकी सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है.
सामाजिक कार्यकर्ता राजू नैय्यर ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ ये परिवाद केस दर्ज कराया है. इसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर देश की जनता को अपमानित करने का आरोप लगाया है. संसद में चर्चा के दौरान साध्वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान को आधार बनार कर राजू नैय्यर ने सीजेएम से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
प्रज्ञा ठाकुर पर भारतीय दंड संहिता 294, 293 और 504 के तहत यह केस दर्ज हुआ है. वादी राजू नैय्यर के वकील सूरज कुमार ने बताया कि माननीय अदालत ने इस परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है. राजू नैय्यर ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई करने की मांग की है.