बिहार में बदला रजिस्ट्री कानून, जमीन खरीदने के समय ही अब दाखिल खारिज के लिए भरना होगा फॉर्म

PATNA : लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के बाद अंचलों में दाखिल खारिज के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 15 जुलाई से जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी। दाखिल खारिज का फॉर्म स्वत: संबंधित अंचलों में चला जाएगा। अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे निबंधन कार्यालयों से आए दाखिल खारिज को समय पर कराकर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट करें।

रविवार को पटना जिले के प्रभारी सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिले में ऑनलाइन दाखिल-खारिज में हो रही समस्या पर डीएम कुमार रवि ने अंचलाधिकारियों के साथ अलग बैठक की। अंचलाधिकारियों ने बताया कि आवेदकों के आवेदन में त्रुटि रहने के कारण ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं हो रही है। इसमें खाता खेसरा गलत अंकित करना, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमाबंदी नहीं होना, विक्रय पत्र में जमाबंदी का जिक्र नहीं होना आदि महत्वपूर्ण है। डीएम ने सभी सीओ को आवेदनों की जांच करने के बाद ही उसे अग्रसारित करने का निर्देश दिया। आवेदक ने गलत आवेदन किया है तो हल्का कर्मचारी, अमीन व रैयत के सहयोग से उसे पुन: इंट्री कराएं।

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सिविल सर्जन समेत तीन अफसरों का वेतन रोका: बैठक से अनुपस्थित रहने पर पटना के सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर चौधरी के वेतन पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में अच्छी प्रगति नहीं होने पर मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं दनियावां के बीडीओ के भी वेतन पर रोक लगा दी गई है। तीनों अधिकारियों से सचिव ने स्पष्टीकरण पूछा है।

सभी सड़कों के फुटपाथ होंगे पक्के: प्रभारी सचिव ने पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं को सड़कों के फुटपाथ पक्की करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश दिया गया कि बगैर डीएम के एनओसी की सड़कों की न खुदाई की जाए और न ही जहां-तहां काटा जाए। बगैर एनओसी सड़क की कटाई या खुदाई करने पर संबंधित एजेंसी या अभिकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।

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