बिहार में पटाखा बिक्री पर रोक, तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर लगी पाबंदी, सरकारी आदेश जारी

बिहार में तेज आवाज वाले पटाखों पर लगी पाबंदी : अगर आप दुर्गा पूजा दिवाली और छठ पूजा में तेज आवाज वाली पटाखा फोड़ने के शौकीन है तो आपके लिए बुरी खबर है. दुर्गा पूजा से पहले बड़ा फैसला लेते हुए पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें पटाखे बिक्री को लेकर नई नियमावली जारी की गई है.

दिवाली और अन्य मौकों पर बिहार के लोग तेज आवाज करने वाले पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में तेज आवाज वाले पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण व इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में ऐसे पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी आवाज 125 डेसिबल (ए) और 145 डेसिबल (सी) या इससे अधिक होगा। आवाज पटाखा फोड़ने के चार मीटर की दूरी पर नापा जाएगा। बेरियम साल्ट, लीथियम, आर्सेनिक, लीड/मर्करी सहित अन्य हानिकारक रसायन युक्त पटाखों की बिक्री, भंडारण व फोड़ने पर भी प्रतिबंध होगा।

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