बिहार में आज से बदला जन्म और जाति प्रमाणपत्र बनाने का नियम, अब आसानी से होगा सारा काम

Patna : आज से बदल गए हैं जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन और प्रमाणपत्र बनवाने के नियम, बिजली और टोल टैक्स की नई दरें भी लागू : पटना. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के साथ ही बिहार में कई नियमों (Bihar Government New Rule) में बड़े बदलाव हो रहे हैं. गुरुवार से हो रहे बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव रजिस्ट्री (Land Registry) के साथ ही म्यूटेशन का बनना है. अगर आप कहीं जमीन खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो म्यूटेशन का काम भी साथ-साथ ही शुरू हो जाएगा.

इसके लिए आपको म्यूटेशन का अलग फॉर्म भरकर बताना होगा कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं. फॉर्म भरने के साथ ही अंचलाधिकारी इस पर काम शुरू कर देने. अब तक रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन करने के लिए लोगों को महीनों इंतज़ार करना पड़ता था. म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली के भी मामले सामने आते रहे हैं. भू-राजस्व विभाग ने करप्शन को रोकने के लिए नया नियम शुरू किया है. बिहार के भू-राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार इसकी शुरुआत कर रहे हैं.

गुरुवार से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा. अब सभी प्रमाणपत्रों को अंचलाधिकारी की जगह राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे. अंचलाधिकारी के पास काम का बोझ ज्यादा होने के कारण प्रमाणपत्र देने में देर होती थी. नए नियम के अनुसार, लोगों को आवेदन देने के 10 दिन के भीतर ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. अगर 19 दिन में प्रमाणपत्र नहीं मिलता है तो एसडीएम के पास सूचना देनी होगी जहां से अधिकतम 15 दिन में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा.

1 अप्रैल से बिहार के सभी एनएच पर लोगों को पहले से ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा. केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग ने एनएच पर टोल टैक्स में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे वाहनों को 5 रु से 25 रुपये तक ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. अब कार, जीप, वैन जैसे वाहनों को 65 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह 1.23 रु हो गया है. छोटे कॉमर्शियल वाहनों की 1.05 रुपये की जगह 1.99 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है. बस और ट्रक को 2.2 रुपये की जगह 4.18 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है.

1 अप्रैल से बिहार में बिजली की दरों में भी बदलाव कर दिया गया है. नए दर में 0.63 फीसद की औसत वृद्धि की गई है. अब पहले 100 यूनिट पर बिना सरकारी सब्सिडी के शहरी घरेलू उपभोक्ताओ को 5 रुपये अधिक देना पड़ेगा. पहले 605 रुपये की जगह अब 610 रुपये देना होगा. 200 यूनिट पर 15 रुपये बढ़कर 1290 की जगह 1305 रुपये देना होगा. वहीं, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालो को बड़ी राहत देते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

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