लाखपति हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, टोटल सम्पति का मूल्य है इतना, 5 केस दर्ज है, देखिए चुनावी हलफनामा

PhD होल्डर हैं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार, कितनी है संपत्ति : राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. पर्चा दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार मीडिया से बातचीत में अपना विजन भी रखा.

उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार देने और दुकानदारों को जीएसटी की मार से राहत देने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने न्याय और विकास का भी भरोसा दिलाया है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कहा, ”हम पूर्वोत्तर दिल्ली के युवाओं के लिए नौकरी चाहते हैं, दुकानदार, जिनके ऊपर जीएसटी की मार पड़ रही है. हम दुकानदारों पर लगाए गए जीएसटी से राहत चाहते हैं, हम मजदूरों के लिए रोजाना न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये चाहते हैं”.

सिर्फ 10 लाख है उनकी कुल संपत्ति

उत्तर-पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार बीजेपी के सीटिंग एमपी मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 8 लाख रुपये की चल संपत्ति की बताई है. उनके पास 2.65 लाख रुपये की अचल संपत्ति भी है. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है.

नामांकन के बाद कन्हैया कुमार ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने छात्रों और महिलाओं की भी मदद की बात कही. उन्होंने कहा, ”जो महिलाएं हैं उनके लिए हम हर साल एक लाख रुपया देना चाहते हैं. जो लोग कर्ज लेकर पढ़ाई किए हैं, उन छात्र छात्राओं का लोन माफ करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत जो यमुना के किनारे खेती का इलाका है, उन किसानों को फसल का उचित दाम देना चाहते हैं. हम शांति चाहते हैं. हम न्याय और विकास चाहते हैं.”

पांच मुकदमों में आरोपी हैं कन्हैया

  • साल 2019 में चुनाव आोग को दिए हलफनामे में कन्हैया कुमार ने खुद के खिलाफ पांच मुकदमे का जिक्र किया था.
  • पहला मामला साल 2016 में वसंत कुंज थाने में जेएनयू कैंपस में नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद दर्ज हुआ था. उस समय कन्हैया कुमार जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष थे. उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में कन्हैया कुमार गिरफ्तार हुए थे. बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया था.
  • दूसरा मामला 2017 में गुजरात के मेहसाना में गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने और तीसरा 2018 में बिहार के फुलवारी शरीफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था.
  • चौथा मुकदमा 2018 में बेगूसराय थाना भागलपुर में और पांचवां मुकदमा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय उरचक थाने में दर्ज हुआ था. अभी तक किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं मिली है.

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