खुले में कूड़ा-कचरा जलाया तो लगेगा 5 से 25 हजार तक का जुर्माना, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

पटना. बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. अब खुले में कूड़ा-कचरा जलाने वाले कार्रवाई की जद में आएंगे. सरेआम कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उन पर जुर्माने की भारी राशि भी लगाई जाएगी. बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के अनुसार खुले में कूड़ा-कचरा जलाने को लिए आग लगाने वालों पर 5000 से लेकर 25000 तक जुर्माना लगाया जाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार अब कूड़ा जलाने पर नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी गैर सरकारी या फिर निजी संस्थानों से कूड़ा निकाल कर उसे जमा करके आग लगाना महंगा पड़ेगा. दोषी पाए जाने वाले संस्थानों पर 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को कूड़ा जलाते हुए पकड़ा जाता है उसपर 5000 की राशि का जुर्माना किया जाएगा. जिला प्रशासन को जुर्माने की राशि वसूल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है.

बता दें कि पटना नगर निगम ने कूड़ा जलाने पर रोक लगा रखी है. जानकारों की माने तो कूड़ा के साथ भारी संख्या में पॉलिथीन रहता है और आग लगे कारण जोधा पर्यावरण में फैलता है. वह उसे जहरीला बना देता है. इससे वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है और खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है. बिहार के सभी जिलों में वैसे तो नगर निगम के द्वारा कचरा जमा के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है लेकिन इसकी अवहेलना की जाती रही है.

राजधानी पटना में हवा काफी प्रदूषित हो गई है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के 24 शहरों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं. लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में बिहार राज नियंत्रण बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद किया पहल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो सकती है.

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