आचार संहिता में मीसा भारती को राहत, साक्ष्य के अभाव में केस रद्द

PATNA : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव नयन ने मंगलवार को आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में राज्यसभा सदस्य व राजद नेत्री मीसा भारती को साक्ष्य का अभाव पाते हुए आरोप से बरी कर दिया।

सांसद मीसा भारती के वकील शिव कुमार यादव ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला बिहटा थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था जबकि दूसरा मामला दानापुर थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राजद नेत्री मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। इन दोनों मामलों में अभियोजन पदाधिकारी आरोप साबित करने में विफल रहे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य का अभाव पाते हुए दोनों मामलों में उन्हें आरोप से बरी कर दिया।

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पहला मामला, पटना जिले के बिहटा थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉ. भारती पर एक मतदान केंद्र में प्रवेश कर सरकारी काम में बाधा डालने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आराेप था।

दूसरा मामला, इसी संसदीय चुनाव के दौरान बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के दानापुर अंचल में रोडशो करने के आरोप का था। डॉ. भारती इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रत्याशी थी।

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