छह चरणों में होगा पूरे बिहार में पैक्स चुनाव, मतदान को लेकर अधिसूचना जारी

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मंगलवार को राज्य में कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के चुनाव की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार पहले चरण का चुनाव 14 सितम्बर तो अंतिम व छठे चरण का चुनाव 26 सितम्बर को होगा। हालांकि मंगलवार को ही कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव तिथि की घोषणा को रद्द करने का आदेश दे दिया। साथ ही तल्ख टिप्पणी की और चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर सवाल उठाए। .

बहरहाल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक होगा। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सात से दो बजे तक मतदान होगा। बाढ़ के कारण छह जिले के अलावा पितृपक्ष मेला के कारण गया में चुनाव बाद में होगा। अधिसूचना जारी होते ही चुनाव वाले पैक्सों से संबंधित क्षेत्रों में अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। प्राधिकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण के लिए 14 सितम्बर के चुनाव के लिए 6 अगस्त को सूचना जारी की जाएगी। इसी तरह दूसरे चरण के मतदान 18 सितम्बर के लिए नौ अगस्त, तीसरे चरण में 20 सितम्बर के लिए 13 अगस्त, चौथे चरण के मतदान 22 सितम्बर के लिए 16 अगस्त, 5वें चरण 24 सितम्बर के लिए 19 अगस्त तो छठे चरण के लिए 26 सितम्बर को होने वाले मतदान के लिए 22 अगस्त को सूचना जारी होगी।

एक ही जिले में एक से अधिक चरणों में मतदान होगा। चुनाव के लिए प्राधिकार पहले ही मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है। प्राधिकार ने कहा है कि एकल पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। मसलन, पैक्स अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष पद पर कोई चुनाव लड़ेंगे तो वह आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा। .

यही नहीं जब 12 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन होगा तो उस समय भी अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के पद को आरक्षण के दायरे में नहीं रखा जाएगा। बाकी 10 सदस्यों में छह पर ही आरक्षित नियम लागू होंगे। इसमें एससी-एसटी के लिए दो, पिछड़ा वर्ग के लिए दो, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए दो पद आरक्षित होंगे।

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पैक्स चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा जब मामला हाईकोर्ट में लंबित था तो चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की क्या हड़बड़ी थी। इसके साथ ही अदालत ने दो सप्ताह के अंदर राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। विदित हो कि प्रदेश में 8430 पैक्स हैं। जिनमें एक अध्यक्ष और शेष कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। पहले प्रत्येक पैक्स केंद्र द्वारा ही मतदाता सूची बनायी जाती थी। सदस्यता शुल्क के रूप में एक रुपए लिये जाते थे और जिन्हें चुनाव लड़ना होता था उन्हें 10 रुपये का शेयर खरीदना पड़ता था, लेकिन राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर नयी व्यवस्था लागू कर दी। .

यहां नहीं होंगे चुनाव : पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया . इन जिलों में होगा चुनाव : अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, मुंगेर, मोतिहारी, नवादा, पटना, रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, सारण, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, सीवान और वैशाली। .

 

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