बिहार के सरकारी कर्मचारियों को CM नीतीश का तोहफा, लॉकडाउन में ऑफिस नहीं आए तो भी मिलेगा वेतन

PATNA : राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मार्च से मई के बीच लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

इसी कड़ी में अब 16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन के नए दौर में भी वेतन पर कोई रोक नहीं लगाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में बिहार सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को सरकार के फैसले से अवगत कराते हुए पत्र लिखा है। कहा है कि सरकार ने मार्च से मई के बीच लॉकडाउन की अवधि में ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचाारियों के पूर्ण वेतन भुगतान के निर्देश दिए थे।

यह व्यवस्था जुलाई के लॉकडाउन में भी प्रभावी रहेगी। निर्देश है कि नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों और बाह्य एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों को समय पर जुलाई के वेतन का भुगतान किया जाए। जो कर्मचारी कार्य पर नहीं आ सके, उनका भी वेतन रोका नहीं जाए। इसके पहले राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वाले कर्मियों के स्वजनों को पेंशन देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्णय किया गया।

इसके सात ही यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से अगर किसी सरकारी कर्मी की मौत होती है तो उसे विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वालों के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। 2004 के बाद सेवा में आने वाले को एनपीएस का लाभ मिल रहा है।

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