अब किरायेदार के नाम से लगाना होगा मीटर, नहीं तो मकान मालिक पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

अब किरायेदार के नाम से लगाना होगा मीटर, नहीं तो मकान मालिक पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

PATNA : पटना में यदि कोई भी मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उनपर कड़ी कार्रवाई करेगा. क्योंकि बिजली बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है. बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और बिना इसके बिजली बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पटना सहित पूरे बिहार में अधिकतर किरायेदारों को उनके मकान मालिक सब मीटर लगाकर बिजली देते हैं. उस मीटर को फास्ट होने सहित उससे प्रति यूनिट 10 रुपए तक बिजली शुल्क की वसूली के मामले सामने आ रहे हैं. कई बार यह मामला सामने आया है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए कोई ठोस व्यव्स्था नहीं है.

ऐसे में किरायेदार को चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नया बिजली का कनेक्शन ले ले. किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है. यदि कोई भी मकान मालिक अपना सब मीटर लगा कर किरायेदार को बिजली बेचते हैं तो उनपर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

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