बिहार बोर्ड को भारी पड़ा लापरवाही, सूचना आयोग ने ठोका 500000 का जुर्माना

सूचना आयोग ने BSEB पर ठोका जुर्माना, बोर्ड छात्रा को देगा पांच लाख

बिहार राज्य सूचना आयोग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पांच लाख का जुर्माना ठोका है. दरअसल, मामला यह है कि बोर्ड पर सूचना मांगने पर जानकारी मुहैया नहीं करने का आरोप लगा है और इस आरोप पर बोर्ड को पांच लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है.

लापरवाही को देखते हुए राज्य सूचना आयोग की तरफ से आवेदिका छात्रा को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया गया है. मामला एक छात्रा के रसायन शास्त्र में फेल होने का है. बीते 10 जनवरी को आयोग ने यह आदेश पारित किया.

जानकारी के अनुसार, रानीबाग निवासी हारुण रसीद की पुत्री जोया रहमान ने 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी. रसायन शास्त्र में उसे फेल कर दिया गया. छात्रा का कहना है कि उसकी परीक्षा ठीक गई थी. इसके बाद उसके पिता द्वारा उक्त विषय की कॉपी की छायाप्रति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देने की मांग की गई, लेकिन उन्हें छायाप्रति नहीं दी गई. इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की.

जिसके बाद सूचना आयोग एक्शन में आया और बिहार बोर्ड पर जुर्माना ठोका. अब बिहार बोर्ड आवेदिका छात्रा को 5 लाख रूपए हर्जाना के रूप में देगी.

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