आज से सशर्त हट गया बिहार में लाकडाउन, पटना को नहीं मिलेगी राहत, सख्ती से हो नियमों का पालन

देश में ये बदलेगा छूट : बिहार में आज से शुरू हो जाएंगे कई तरह के काम

दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देशभर में सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट सशर्त होगी। बिहार में भी कुछ छूट के साथ कई काम शुरू हो जाएंगे। खासकर रोजगार से जुड़े कार्य। दूसरी ओर सभी सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रारंभ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत काम शुरू किए जाने हैं।

सरकारी कार्यालयों में जहां कामकाज का माहौल सामान्य होगा, वहीं कई तरह के निर्माण कार्य भी चालू हो जाएंगे। तीन हजार उद्योग भी शुरू होंगे। यह हिदायत दी गई है कि सारे काम जो शुरू किए जाएंगे, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो। साथ ही सेनेटाइजेशन की भी हर जगह पुख्ता व्यवस्था हो।

राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ग क और ख के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। वहीं वर्ग ग और इसके नीचे के तथा संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में कार्यालय आएंगे।

एनएच और एसएच पर के ढाबे और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है ताकि मालवाहक वाहनों को चलाने वाले और उसके सहायक को भोजन आदि की दिक्कत नहीं हो। हर 15 किलोमीटर पर एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट की दुकानें भी खुलेंगी। निर्माण कार्य में लगने वाले बालू, गिट्टी और सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था सरकार कर रही है।

सोमवार से मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। सात निश्चय के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। मुख्य व ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। तटबंधों आदि के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे। जमीन की रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्र के यूनिट चालू करने की अनुमति दी गई है। जूट उद्योग, सीमेंट, अलकतरा, माइनिंग के उद्योग, ऑयल, गैस रिफाइनरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शुरू होंगे।

शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निर्माण काम भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए

सरकार ने ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। न्यूनतम दूरी स्थानीय प्रशासन तय करेगा, स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर शुरू हो सकेंगे। 50 फीसदी स्टाफ ही काम करेगा, किसानों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। बिजली मरम्मत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लंबर और कारपेंटर को काम के लिए छूट

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