​अभी-अभी: बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, लोगों के लिए लगाया गया कई पाबंदियां, जानिए नया नियम

PATNA- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही काम होगा। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवा वाले विभाग और कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है। वहीं सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता का 100 फीसद इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में लगाई गई नई पाबंदियों गुरुवार से प्रभावी हो जाएंगी। नाइट कर्फ्यू के साथ लोगों को कई अन्य पाबंदियों का भी सामना करना होगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंगलवार को लिए गए निर्णय के तहत 6 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू होगी। वहीं, दुकानें भी रात 8 बजे तक की खुलेंगी। इसके अतिरिक्त भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगी। धार्मिक स्थल भी आमलोगों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम और पार्क भी पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेला व प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

आठवीं तक के स्कूल-कोचिंग बंद : आठवीं तक के स्कूल-कोचिंग भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। नौवीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे मगर उपस्थिति 50 प्रतिशत ही होगी। रेस्तरां व खाने-पीने के होटलों में भी 50 उपस्थिति ही रखनी होगी।

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