CBI ने कोर्ट में रखा पक्ष, लालू समेत 12 के खिलाफ आरोप तय करने पर हुई सुनवाई

Patna:रेलवे टेंडर घोटाला मामले में सीबीआई ने बुधवार राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखा। लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त को तय की है।

इससे पहले 23 जुलाई को कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी थी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में ट्रायल का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने अर्जी लगाई थी कि जब तक सीबीआई का ट्रायल चलता है ईडी का ट्रायल रोक दिया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीबीआई और ईडी दोनों के ट्रायल साथ चलेंगे।

क्या है आईआरसीटीसी घोटाला?
आईआरसीटीसी (भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम) टेंडर घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया। इसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

सीबीआई ने घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, विनय कोचर, विजय कोचर, पीके गोयल (पूर्व एमडी, आईआरसीटीसी), विक्रमजीत सिंह अहलुवालिया, बी.के.अग्रवाल, वी.के.अस्थाना, आर.के.गोगिया (सभी आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर), रमेश सक्सेना (आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक) समेत कुल 12 लोग व 2 कंपनियों पर चार्जशीट दायर की थी।

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