शराबबन्दी केस में जज साहेब का फैसला, कहा- बेल चाहिए तो PM केअर फण्ड में 15000 जमा करो

शराब तस्कर को PM केयर्स फंड में भरना होगा ‘जुर्माना’:शेखपुरा की स्पेशल कोर्ट का आदेश- जमानत के लिए जमा करें 15 हजार रुपए : शेखपुरा में शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने एक आरोपी को PM केयर्स फंड में 15 हजार रुपए जमा करने का आदेश दिया है। PM केयर्स फंड में रुपए जमा करने के बाद उसे जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश पारित किया है।

जानकारी के अनुसार बगल के नालंदा जिला का निवासी सूरज तिवारी 3 दिसंबर 2021 से शराब तस्करी के मामले में जेल में बंद था। मंगलवार को जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे जमानत देने के पहले PM केयर्स फंड में रकम जमा करने का आदेश दिया। आरोपी को खिलाफ अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि जल्द चार्जशीट फाइल करें। उसके बाद ही जमानत स्वीकारा जाएगा।

बता दें कि शराबबंदी के मामले में बिहार की किसी कोर्ट द्वारा दिया गया यह अपनी तरह का पहला आदेश है। हाल में ऐसी भी ख़बरें आई थी कि बिहार सरकार कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है। इसके अनुसार शराब पीते पकड़े गए लोग जुर्माना देकर छूट सकेंगे। साथ ही ऐसे मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। यह सब देश के CJI के उस बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी की वजह से कोर्ट पर केसेज का दबाव बढ़ा है।

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