लॉक डाउन पार्ट 3 लागू होने के बाद क्या होंगी शर्तें? पढ़िए पॉइंट्स में

देश में 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 3 मई से लेकर 17 मई तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। फिलहाल जो पाबंदियां जारी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। देशभर में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। केवल प्रवासियों को ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन का तीसरा चरण होगा। इससे पहले 14 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। वहीं 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन हफ्ते यानी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया था।

रेड जोन में रहनेवालों लोगों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और घऱ-घर की निगरानी की जाएगी। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन को रियायत मिलेगी।

आईये जानते है कैसा होगा लॉक डाउन का तीसरा चरण :

1. लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जिम, मॉल्स, पब्स , रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल आदी को भी बंद रखा जाएगा।

2. ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी दी गयी है पर रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी होगी।

3. ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत सवारियों के साथ बस सेवा को चलाने की अनुमति दी गयी है।

4. 17 मई तक पूरे देश में मेट्रो , हवाई और रेल यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय की गाइड लाइन्स के साथ स्पेशल ट्रेनें चलायी जाएंगी।

5. 10 साल तक की उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए है।

6. किसी भी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक लगायी गयी है।

7.ग्रीन जोन के बस डिपो में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गयी है।

8. ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में उद्योगों और मनरेगा मजदूरों को काम अनुमति दी गयी है।

9. ऑरेंज जोन में टैक्सी में एक सवारी को ले जाने की अनुमति , निजी कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को जाने की अनुमति है वहीं दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति को सफर करने की अनुमति दी गयी है।

10. रेड जोन में निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ की अनुमति दी गयी है।

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