ऐसा लगता है कि शराब माफिया और पुलिस के बीच साठगांठ है, शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा बयान

हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के शराब मामले में सुनवाई करते हुए शराबबंदी कानून के अनुपालन में वहां की पुलिस की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े मामले में कहा कि ‘ऐसा लगता है मानो शराब माफिया और पुलिस के बीच साठगांठ है! समय पर चार्जशीट न होने से अभियुक्त को जमानत मिल रही है। अदालत ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को 8 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें बताना होगा कि शराबबंदी कानून के पालन में इतनी शिथिलता क्यों बरती गई, जिसमें ससमय आरोपपत्र दाखिल नहीं होने से अभियुक्त को जमानत मिल जा रही है। मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर थाना का है। थाना में शराब मामले में जितेन्द्र यादव पर केस (कांड सं.776/2019) दर्ज हुआ था। जितेन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। जितेन्द्र पर इस केस के अलावा पहले से शराब के करीब आधा दर्जन केस दर्ज हैं।

एसएसपी के शोकॉज से कोर्ट असंतुष्ट
अदालत ने 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर एसएसपी को शोकॉज किया था और डीजीपी को नोटिस लेने को कहा था, इसी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत एसएसपी के शोकॉज के जवाब से संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि केवल आईओ को शोकॉज करने से काम नहीं चलेगा। डीजीपी ने कोर्ट के आदेश पर क्या नोटिस लिया, वह भी अदालत को नहीं मिला। इसी बात पर हाईकोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि लगता है पुलिस-शराब माफिया में साठगांठ है।

मुजफ्फरपुर में शराब के एक मामले में पुलिस की ढिलाई पर की सख्त टिप्पणी
दरअसल कांटी पुलिस ने जितेन्द्र को शराब मामले में 2019 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जितेन्द्र के वकील ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट में अर्जी के लंबित रहते ही जितेन्द्र को निचली अदालत से इसलिए स्वत: जमानत मिल गई कि आईओ ने समय पर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। इधर, हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई। जितेन्द्र के वकील ने कहा था कि हम अर्जी वापस लेना चाहते हैं। इस पर अदालत ने पूछा था कि क्यों ? जवाब में वकील ने कहा था कि जितेन्द्र को निचली अदालत से जमानत मिल गई है।

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