ट्रेन में छिपकर नहीं पी पाएंगे बीड़ी-सिगरेट, अपने आप रुक जाएगी रेल गाड़ी, नई डिवाइस लगाएगा रेलवे

ट्रेनाें में लगेंगे डिवाइस‎:अब ट्रेनाें का सटीक लाेकेशन मिलेगा, बाेगी में बीड़ी-सिगरेट पीया ताे खुद रुक जाएगी गाड़ी : अब रेल यात्रियों को ट्रेनों की सटीक लोकेशन मिल सकेगी। पूर्व रेलवे ने अपने सभी 349 इंजन में रीयल-टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) लगा दी है। रेलवे ने हाॅट एक्सेल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहियों में ब्रेक शू या एक्सेल के घर्षण से उठने वाली चिंगारी से बढ़े तापमान का पता लगाया जा सकेगा। इससे दुर्घटना पर राेक लग सकेगी। रेलवे बाेगियाें में स्मोक डिटेक्शन डिवाइस भी लगा रहा है। इससे धुधां निकलते ही ट्रेन में स्वत: ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी।

ट्रेनों की सटीक लोकेशन देने के लिए रेलवे ने हावड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड के 167, आसनसोल के 115, सियालदह के 30, बर्द्धमान डीजल शेड के 20, हावड़ा डीजल शेड के 14 और जमालपुर डीजल शेड के 3 इंजन में काम पूरा कर लिया है। इस प्रणाली से ट्रेन की रफ्तार और लोकेशन को ट्रैक करना आसान होगा। पूछताछ काउंटर में भी यात्रियों को पहले से ज्यादा सटीक जानकारी दी जा सकेगी। स्टेशनों के डिस्प्ले बोर्ड पर भी आगमन-प्रस्थान की सटीक जानकारी मिलेगी।

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन के डिब्बे में धूम्रपान करना अपराध है। ऐसा करते पाए गए यात्री पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रेन के टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीने पर कोई सज़ा नहीं है। आपको ट्रेन में कहीं भी सिगरेट, बीड़ी पीना, माचिस जलाना, शराब पीना वर्जित है।

दोषी व्यक्तियों को उपरोक्त कानून के अनुसार दंडित किया जाता है लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सारे पावर रेलवे सुरक्षा बल और टिकट निरीक्षकों को दे दी हैं। इन सभी ज्वलनशील पदार्थों से ट्रेनों में आग लगने का खतरा रहता है। जिससे जान-माल का अधिक नुकसान होता है। इसलिए ट्रेन में धूम्रपान करने की कानूनन अनुमति नहीं है।

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