जेल से छूटते ही आनंद मोहन को जबरदस्त झटका, पटना हाईकोर्ट में रिहाई के खिलाफ याचिका दर्ज

पटना 27 अप्रैल 2023 : जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बाहुबली आनंद मोहन रिहा:सुबह 4 बजे जेल से बाहर निकाला गया; पटना हाईकोर्ट में रिहाई के खिलाफ PIL दाखिल : 16 साल का बनवास टूट गया आखिरकार आनंद मोहन सहरसा जेल से छूट गया… आनंद मोहन के लाखों समर्थक आज जब गहरी नींद में सो रहे थे तभी सुबह 4:00 बजे आनंद मोहन हमेशा हमेशा के लिए सहरसा जेल से रिहा हो गए. खबर मिलने के बाद से समर्थकों में काफी उत्साह है और वे लोग खुशियां मना रहे हैं. एक दूसरे के बीच लड्डू बांट रहे हैं और बधाई दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच आनंद मोहन को जबरदस्त झटका लगा है. बताया जाता है कि उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई गई है. इसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत तरीके से जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन को बाहर निकाला है.

ताजा अपडेट के अनुसार दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। संगठन ने कहा कि सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए कानून कर गलत काम किया है।

आनंद मोहन की रिहाई पर DM जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने नाराजगी जताई है। हैदराबाद में कहा कि बिहार सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। सरकार ने एक गलत उदाहरण पेश किया है। ये सिर्फ एक परिवार के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि देश के साथ अन्याय है। उनकी बेटी ने रिहाई के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है।
जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि ऐसा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्रकैद में बदल दिया गया। अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है।

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