जानें पटना में कब और कैसे खुलेंगी दुकानें, DM कुमार रवि ने जारी किया निर्देश

Patna: देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच पटना में आज से दुकानें खोलने के निर्देश जारी हुआ है. पटना के DM कुमार रवि ने निर्देश जारी करते हुए कई शर्तो की भी घोषणा की है. तो वहीं इसके तहत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पटना में दुकाने खोलने के निर्देश जारी किया है. ये सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी. जहां फिलहाल अभी शॉपिंग मॉल (Shopping Mall), मार्केट कॉम्प्लेक्स (Market Complex) की दुकानें नही खुलेंगी. पटना के 14 कंटेनमेंट जोन जो कोरोना प्रभावित ही वहां पर फिलहाल कोई दुकाने नही खुलेंगी. ऐसे में कल यानि आने वाले शुक्रवार से दुकानें खोलने का नियम होगा लागू हो जाएगा.

आपको बताते चले कि पटना डीएम ने दुकानें खोलने के निर्देश के साथ सख्ती का निर्देश भी जारी किया गया है. इसके तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी दुकाने बंद करवा दी जाएंगी. इसके अलावा सभी प्राइवेट संस्थान 33 प्रतिशत कर्मचरियों के साथ खोली जा सकती है.

गृह विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए निम्न दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत दी गई है. इलेक्ट्रिक सामानों में पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकाने खुलेंगी. इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में मोबाइल दुकान, कंप्यूटर, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत से जुड़े दुकान भी खुलेंगी. इसके अलावे ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, मोटरवाहन, मोटरसाइकिल रीपेयरिंग की दुकानें और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकांने खुलेंगी.

साथ ही बता दें कि बुधवार को बिहार सरकार (Government Of Bihar) ने लॉकडाउन में छूट देते हुए कुछ दुकानों को खोलने का फैसला लिया है. इनमें कुछ शर्तें भी लगायी गयी हैं. जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकेंगी. बिहार सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है.

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