गुजरात के CM को कुछ नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, कह डाला बहुत कुछ

आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता?’: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को COVID-19 मुआवजे की प्रक्रिया पर फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे के वितरण के लिए एक जांच समिति गठित करने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 18 नवंबर को कहा था कि जांच समिति का गठन गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ के मामले में फैसले में पारित “निर्देशों को खत्म करने का प्रयास” प्रतीत होता है।

सोमवार को गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में प्रस्तुत किया कि अदालत के निर्देश के अनुसार एक संशोधित प्रस्ताव जारी किया गया है।

एसजी ने हालांकि कहा कि संशोधित प्रस्ताव में भी कुछ बदलाव की जरूरत है।

न्यायमूर्ति शाह ने पूछा,

“पहली अधिसूचना किसने पारित की? किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए?”

एसजी ने जवाब दिया,

“मैं जिम्मेदारी लेता हूं।”

न्यायमूर्ति शाह ने पूछा,

“आपको जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? संबंधित अधिकारी को लेनी चाहिए। इसका मसौदा किसने तैयार किया?”

एसजी ने तब पीठ को सूचित किया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल आईएएस वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो गए हैं। इसके बाद पीठ ने सचिव की ओर रुख किया।

Input : live law

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