भारत के सभी शहरों में जल्द बदल जाएगी ट्रैफ़िक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक चालान पूरे देश में लागू

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय ने सड़क सुरक्षा अनुपालन की इलेक्ट्रानिक निगरानी के लिए संशोधित मोटर वाहन कानून, 1989 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है की अब यातायात नीयमो का पालन नहि करने वाले वाहन चालकों को उलंघन किए हुए क़ानून के जुर्माना का चालान 15 दिन से भीतर मिल जाएगा। इसका सीधा अर्थ है अगर आपने यातायात नियमो का उलंघन किया है तो 15 दिन के भीतर आपके घर चालान पहुँचना तय है।

इस नए सिस्टम के तहत सड़कों पर CCTV कैमरे तैनात रहेंगे, जहां से चालान ऑटोमैटिक काट जाएगा, और वाहन मालिक को मोबाइल पर SMS मिलेगा। और 15 दिन के भीतर चालान का रिपोर्ट आपके घर भी पहुँच जाएगा। जानकारी में बताया गया है की किसी भी प्रकार के झंझट से बचने के लिए आपके द्वारा उलंघन किए हुआ नियम का विडीओ को CCTV में क़ैद है उस विडीओ को चालान जमा होने से पहले डीलीट नहि किया जाएगा।

अब नए नियम के तहत यातायात नियमो की निगरानी के लिए जगह जगह स्पीड कैमरा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर पहना जाने लायक कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) या राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत इस तरह के कई अन्य उपकरण लगाए जा रहे है। ये उपकरण राष्ट्रीय राजमार्गों, व्यस्त सड़कों, संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे।

अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना जैसे अधिक गति में गाड़ी चलाने या फिर निर्धारित जगह पर पार्किंग न करना इसके अलावा वाहन चलाते वक़्त मोबाइल का इस्तेमाल करना, वाहनों को ग़लत तरीक़े से ओवरटेक करना इन सभी गतिविधियों को इन उपकरणों से लगातार मॉनिटर किया जाएगा, गलती पकड़े जाने पर वाहन मालिक के घर इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे जाएंगे।

मंत्रालय के द्वारा मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले ही शुरू हो गई है लेकिन मंत्रालय की ये इच्छा है कि इस व्यवस्था को पूरे देश में सभी राज्यों एवं ज़िलों में लागू जल्द से जल्द किया जाए। अधिसूचना महाराष्ट्र के 19 शहरों के लिए उत्तरप्रदेश के सत्रह शहरों के लिए आँध्रप्रदेश के तेरह शहरों के लिए पंजाब के नौ शहरों के लिए ख़ासकर जारी की गई है। और धीरे धीरे इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

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