लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो 3 महीने के लिए जाना होगा जेल

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कानून में तीन महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। लिव-इन में रहने वाले व्यक्ति को लिव-इन में रहने के लिए एक रजिस्टर्ड वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रजिस्ट्रार पंजीकरण की रसीद के आधार पर वह कपल घर, हॉस्टल या पीजी किराये पर ले सकेगा। इस नए कानून के मुताबिक लिव इन रिलेशन से जन्म लेनेवाले बच्चों को भी हर तरह के क़ानूनी अधिकार मिलेंगे। जैसे- बच्चा पुरुष पार्टनर की संपत्ति में हकदार होगा। लिव इन रिलेशन में आने के बाद महिला या पुरुष एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। ऐसा करने पर दूसरे पार्टनर को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक होगा।

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू करने के लिए बिल पेश कर दिया है। समान नागरिक संहिता का बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है, तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा।

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