बिहार में बदला सरकारी मास्टरों के लिए ट्रांसफर लेने का नियम, नया आदेश हुआ जारी

MUZAFFARPUR : तीन स्कूल से कम का विकल्प दिया तो रद्द होगा ट्रांसफर का आवेदन : हेडमास्टर और नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर को हरी झंडी मिल गई है। 10 जून तक हेडमास्टर और नियमित शिक्षकों को आवेदन का मौका मिला है। डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना अमरेन्द्र पांडेय ने इसे लेकर फॉर्मेट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर तीन स्कूल से कम का विकल्प दिया गया तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

डीईओ ने कहा कि निर्धारित फॉर्मेट में ही शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण या सामंजन के लिए पूर्व में प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डीईओ ने कहा कि चूंकि एक-एक बीईओ कई प्रखंड के प्रभार में हैं। ऐसे में शिक्षक संबंधित बीईओ या स्कूल के प्राधानाध्यापक से भी आवेदन फॉरवार्ड करा सकते हैं। सभी आवेदक को तीन स्कूलों का विकल्प देना होगा। इससे कम विकल्प देने पर संबंधित शिक्षक के ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि स्थानांतरण के लिए आवेदन में बीमारी समेत अन्य कारण देते हैं तो उसका स्पष्ट साक्ष्य देना होगा। आवेदन में अंतिम वरीयता सूची का क्रमांक, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लेने की स्थिति आदि अंकित करना होगा। यदि आवेदन के लिए जारी फॉर्मेट में कोई भी कॉलम खाली रह जाता है तो ऐसे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *