बिहार में जमीन खरीद के साथ ही शुरू हुआ दाखिल—खरिज, लोगों ने सीएम नीतीश को कहा धन्यवाद

नई व्यवस्था पूरे राज्य में लागू, रजिस्ट्री के साथ अब अपने अाप ही हाे जाएगा दाखिल-खारिज : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने जमीन रजिस्ट्री होते ही पूरे राज्य के लिए अपने आप (सुओ मोटो म्यूटेशन) दाखिल खारिज सिस्टम की शुरुआत गुरुवार को की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द अपने नाम से अपनी जमीन की जमाबंदी कायम करा लें ताकि इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

जमीन के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह व्यवस्था शुरू की गई है। इससे लोगों को अनावश्यक दौड़-भाग से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। इसका फायदा उन लोगों को खास तौर से होगा जो बिहार से बाहर रहते हैं और इस काम के लिए ही कम समय के लिए अपने घर आते हैं। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन सुशील कुमार, संयुक्त सचिव चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी भी मौजूद थे।

समय सीमा भी पहले की तरह, सामान्य मामलों में 35 व आपत्ति की सूरत में 75 दिन, शर्त-रजिस्टर टू में जमीन बेचने वाले का नाम हाेना जरूरी
वैसे ही खरीदारों की जमीन की अपने आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने वैसे जमीन मालिक से जमीन खरीदी जिनके नाम पर उस जमीन की जमाबंदी है यानी जिसने जमीन बेचा है उसी के नाम से जमीन की रसीद कट रही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अंचल कार्यालयों में रहने वाले जमीन के दस्तावेज (रजिस्टर टू) में जमीन बेचने वाले का नाम होगा तभी अपने आप दाखिल खारिज हो पाएगा। अगर बाप, दादा या परदादा के नाम पर जमीन होगी तो ऐसे मालिक से जमीन खरीदने पर दाखिल खारिज के लिए पहले से जारी व्यवस्था के तहत ही काम होगा।

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