नगर निगम चुनाव को लेकर बिहार में बना नया कानून, मेयर के लिए जनता वोट करेगी वार्ड मेंबर नहीं

PATNA-बिहार नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरांत लागू हो गया है। बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश के लागू हो जाने से राज्य के शहरी निकायों में नगरीय विकास एवं शहरों के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

बिहार सरकार ने राज्य के शहरों के विकास हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं एवं संचालित योजनाओं के समुचित अनुश्रवण एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध प्रयास किए हैं। बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 बिहार सरकार द्वारा उठाए गए उन महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।

शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी एवं शहरों के विकास हेतु चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजना और परियोजनाओं में गति आएगी।

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