बिहार में कोई ग्रीन जोन नहीं, डीजीपी बोले-आमलोगों के लिए कोई रियायत नहीं, जारी रहेगा प्रतिबंध

PATNA : राज्य के नए इलाकों में कोरोना संक्रमण और प्रवासियों के आगमन को देखते हुए लॉकडाउन 3 में कोई विशेष छूट नहीं देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पूरे बिहार को रेड और ऑरेंज जोन में बांटा है। यानी कोई भी ग्रीन जोन नहीं होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एक मई को जारी गाइडलाइन के बाद रविवार को गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया।

फिलहाल बिहार के 5 जिले मुंगेर, रोहतास, बक्सर, पटना और गया रेड जोन में हंै। इस जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। बाकी 33 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इनमें सैलून खुलेंगे। सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स की सेवाएं चलेंगी। 7 जिलों में 1 भी केस नहीं है फिर भी ये ऑरेंज जोन में है।

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने स्पष्ट किया कि पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। आपातकालीन या जरूरी सेवाअों को छोड़कर किसी भी एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। बेवजह घरों से निकलने पर भी रोक है। ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी गई है। जिला प्रशासन ही तय करेगा कि क्या खुलेगा। सैलून-पार्लर, पान दुकान, चाय स्टाॅल, रेस्टोरेंट, माॅल, सिनेमा हाॅल, स्कूल, कोचिंग, मंदिर, मस्जिद आदि नहीं खुलेंगे।

डीएम बोले- पटना में कोई नई छूट नहीं, अब भी निजी वाहन िबना पास के नहीं निकल पाएंगे : पटना जिला रेड जोन में है। इसलिए सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन 3 के दौरान काेई नई छूट नहीं मिलेगी। डीएम कुमार रवि ने कहा कि जिले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अन्य दुकानें, मॉल आदि पहले की तरह बंद रहेंगे। पास लेने के बाद मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति और चारपहिया वाहन पर ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी।

केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य हालात के अनुसार जाेन तय कर सकते हैं, इसी के तहत बिहार ने 2 ही जोन का फैसला किया। ग्रीन जोन : वैसे जिले जहां अब तक एक भी कोराना का केस न मिला हो या फिर जिनमें बीते 21 दिनों में मरीज न मिले हों। रेड जोन : सक्रिय मरीजों की अधिक संख्या, पॉजिटिव केस दोगुने होने की दर और जांच व सर्विलांस पर निर्भर। ऑरेंज जोन : जो जिले ग्रीन या रेड जोन की घोषित परिभाषा में नहीं आएंगे, सभी ऑरेज जोन में शामिल माने जाएंगे।

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