घरों में हॉस्पिटल-क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ नगर निगम करेगी कार्रवाई

Patna: पटना में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर घरों में हॉस्पिटल, क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा. इस दौरान नगर निगम लगभग 150 डॉक्टरों से पांच -पांच लाख रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही उनके होल्डिंग टैक्स में भी बदलाव करेगी. इससे नगर निगम को लगभग 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इनकम होगा. जिसका इस्तेमाल विकास के कार्यों में किया जाएगा. इसके लिए पटना नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अपने घरों में हॉस्पिटल या क्लीनिक चलाने के साथ ही पार्किंग की सुविधा नहीं दे रहे हैं.

दरअसल शहर के विभिन्न सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर निगम अभियान चला रहा है. इसके लिए राजेंद्र नगर, गांधी मैदान, अनीसाबाद, बोरिंग रोड चौराहा, कुर्जी, पाटलिपुत्रा, शास्त्री नगर, राजापुर पुल, पुनाईचक, बेली रोड, भट्टाचार्या रोड, न्यू बाइपास रोड, वीरचंद पटेल पथ, कंकड़बाग, अशोक राजपथ, एग्जीबिशन रोड, बेली रोड सहित दो दर्जन सड़कों पर सर्व करा रहा है. इसके तहत 150 डॉक्टर, हॉस्पिटल-क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है.

तो वहीं निगम के अफसरों के मुताबिक हॉस्पिटल, क्लीनिक चलाने वाले बड़ी संख्या में एेसे डॉक्टर हैं जिनके पास पार्किंग की जगह है. ऐसे में जो मरीज आते हैं, वे अपने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर देते हैं. जिससे जाम लग जाता है. हॉस्पिटलों के लिए चलने वाले एंबुलेंस काे भी मरीजों को चढ़ाते-उतारते समय सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं. जिससे अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हाेती है. बगैर नक्शे के आवास, हॉस्पिटल, क्लीनिक बनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही नक्शा पास करने के लिए एक से डेढ़ महीने का समय दिया जाएगा. इसके बाद भी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा पास नहीं कराने पर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.

आवासीय मकान को हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा की दुकान के रूप में इस्तेमाल करने वालों से तीन गुना अधिक होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा. जिसके तहत प्रधान सड़क पर स्थित मकान से 18 रुपए प्रति वर्ग फीट की जगह 54 रुपए प्रति वर्ग फीट, मुख्य सड़क पर स्थित आवास से 12 रुपए प्रति वर्ग फीट की जगह 36 रुपए प्रति वर्ग फीट और अन्य सड़क पर स्थित मकान का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों से 6 रुपए की जगह की 18 रुपए प्रति वर्ग फीट के मुताबिक टैक्स वसूला जाएगा.

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