अभी-अभी: पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका, चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई, बेल देने से किया इंकार

अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तुरंत सुनवाई करने एवं बेल देने से इंकार कर दिया है। ताजा अपडेट के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्दी सुनवाई के लिए मेंशनिंग की गई।एक अपहरण के 32 साल पुराने मामले में मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था।

पप्पू यादव का जेल के अंदर अनुशन शुरू, कहा- न पानी है, न वाशरूम है, कमोड भी नहीं है : देर रात पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। मधेपुरा पहुंचने पर पप्पू यादव को पहले कोर्ट में पेश किया गया। जेल गेट पर कोर्ट का पेपर दिखाते हुए पप्पू यादव एसडीओ से अपने आपरेशन होने की बात बताई और कमोड सुविधा देने का आग्रह किया था। बावजूद इसके जेल प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उधर आज सुबह जानकारी देते हुए पप्पू यादव ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूं। न पानी है, न वाशरूम है, मेरे पांव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है। कोरोना मरीज की सेवा करना,उनकी जान बचाना, दवा माफिया,हॉस्पिटल माफिया,ऑक्सीजन माफिया,एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी है!

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