बिहार के किसानों को झटका, खेत में पुआल जलाने पर होगा मुकदमा, जाना होगा जेल, सरकारी आदेश जारी

बिहार सरकार ने किसानों को लेकर एक नया फैसला किया है. एक तरह से कहा जाए तो यह फैसला बिहार की किसानों के लिए बुरी खबर है. बिहार सरकार के नए आदेश के अनुसार अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी. खेत में पुआल जलाने वाले किसानों पर पहले मुकदमा दर्ज किया जाएगा. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बताया जाता है कि नीतीश कुमार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए इस कानून को लागू किया है. विगत दिनों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण पड़ोसी राज्य हैं.

राज्य में फसल अवशेषों (पराली) जलाने वाले किसानों पर मुकदमा होगा। कार्रवाई के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष टीम गठित की गई है। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतर्विभागीय समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने और राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों पर सीआरपीसी की सुसंगत धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पराली जलाने की घटना सही पाई गई तो दंडाधिकारी के बयान पर किसानों पर आईपीसी 188 के तहत मुकदमा किया जाएगा। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के आलोक में कृषि विभाग के प्रभारी सचिव रवीन्द्र नाथ राय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया।

राज्य सरकार ने तय किया है कि फसल जलाने संबंधी घटनाओं की समीक्षा पंचायतों को दो समूहों में बांटकर की जाएगी। पहले समूह में वैसी पंचायत रखी जाएंगी, जहां से पूर्व से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं ज्यादा होती रही हैं। दूसरे समूह में वैसी पंचायतों को रखा जाएगा, जहां फसल जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं या नहीं हो रही है। जिन पंचायतों में फसल अवशेष अधिक जलाए जा रहे हैं, वहां कृषि समन्वयकों से रोज रिपोर्ट ली जाएगी।

डेली बिहार न्यूज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें….DAILY BIHAR  आप हमे फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और WhattsupYOUTUBE पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *