26 जनवरी से राशन कार्डधारियों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल, योजना का लाभ उठाने के लिए जानिए नियम

RANCHI : 26 जनवरी से गरीबों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल,CM हेमंत सोरेन दुमका से पेट्रोल सब्सिडी योजना की करेंगे शुरुआत, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी करायेंगे रजिस्ट्रेशन, सभी बीडीओ बनाये गये हैं नोडल पदाधिकारी : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस पेट्रोल सब्सिडी योजना की घोषणा की थी, उसे झारखंड की उपराजधानी दुमका से गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को लॉन्च किया जायेगा. इसके तहत राज्य के 20 लाख दो पहिया रखनेवाले राशन कार्डधारियों को पहले चरण में लाभ मिलेगा. इसके लिए उन्हें पेट्रोल सब्सिडी नामक मोबाइल एप के जरिए आवेदन कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहनों में उपयोग के लिए पेट्रोल में सब्सिडी दी जानी है. योजना के लाभ के लिए आवेदक पेट्रोल सब्सिडी नामक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करेंगे.

पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने की अहर्ताओं में योजनाओं में से किसी एक के तहत राशन कार्डधारक होना होगा. यही नहीं, राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर अंकित होना चाहिए. आवेदक के आधार से लिंक किया हुअा बैंक खाता संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. साथ ही आपका दो पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए.

इस मोबाइल एप में आवेदक को अपना राशन कार्ड और आधार संख्या डालना होगा. इसके बाद आधार सीडेड मोबाइल संख्या पर OTP जायेगा. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम चयन करते हुए दो पहिया वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस डालना होगा.

इसके बाद आपके दो पहिया वाहन का नंबर जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉग इन में जायेगा. जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई की जायेगी. उनके द्वारा सत्यापन होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉग इन में जायेगी.

दुमका में जिले के डीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदकों का निर्धारित आवेदन कराना तथा रजिस्ट्रेशन की स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन के बाद लाभुक मोबाइल एप के माध्यम से सब्सिडी के लिए दावा कर सके. उन्हें सभी रजिस्टर्ड की सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सहयोग के लिए पंचायतवार पंचायत सचिव और जनसेवक को प्रतिनियुक्त करेंगे. सभी प्रतिनियुक्त कर्मी पंचायत अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सहयोग प्राप्त कर अधिक से अधिक आवेदकों का रजिस्ट्रेशन निर्धारित मोबाइल एप से कराना सुनिश्चित करेंगे.

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