ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर की बात तो कटेगा भारी चालान, सख्त हुआ ट्रैफिक नियम

उत्तर प्रदेश में वाहन ड्राइविंग के दौरान खासा सावधान रहने की जरूरत है। यदि ड्राइविंग के दौरान किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों का उलंघन होता है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को संसोधित कर लागू किया गया है, जिसमें जुर्माने के राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। बीते साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने देश भर में नए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया था, इस दौरान जुर्माने की राशि में 10 गुना तक की बढ़ोत्तरी की गई थी।

जानकारी के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उलंघन किए जाने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक वसूली जा सकती है। ड्राइविंग के दौरान रेड लाइट जंप करने, सीट बेल्ट न पहनने, ओवस्पीडिंग या मेाबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने या ओवर स्पीडिंग करने पर 5,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान किया जा रहा है।

राज्य में नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करें, हेलमेट न पहनने, चार पहिया वाहन के ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट न पहनने या फिर दो पहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के सवार होने की दशा में 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की यह राशि एक बार पकड़े जाने पर है वहीं दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 10,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *