हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को जारी किया नोटिस, 21 अगस्त तक देना होगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस का जवाब 21 अगस्त तक मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्त ने बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका पर दिया है।
बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेजबहादुर की यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए एबीपी न्यूज चैनल सहित अन्य विपक्षियों को पक्षकार से हटाने की याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार कर ली है। याची अधिवक्ता को इस आशय की अर्जी दाखिल करने का समय दिया है।
Allahabad HC y'day issued notice to PM Modi in connection with a petition challenging his election from Varanasi constituency in 2019 LS elections.The petition was filed by Tej Bahadur, ex-BSF jawan&SP candidate whose nomination was later cancelled. Next date of hearing 21 August pic.twitter.com/q6BmK23hQE
— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की। याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। ऐसे करने से पूर्व उसे जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया। नियमानुसार नामांकन निरस्त करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए था। याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे तथ्य हैं जो उसके आरोपों की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने आवश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकारियों व न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की जिस पर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की। कोर्ट ने याची को अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डॉक और समाचारपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।