बिहार के बाइकर्स हो जाएं सावधान! परिवहन विभाग ने ले लिया है ये बड़ा फैसला

पटना: एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के बाद से पुलिस-प्रशासन के साथ ही आमलोग भी चौकन्‍ना हो गए हैं. इस एक्ट के तहत ट्रैफिक रूल्‍स का उल्‍लंघन करने पर भारी मात्रा में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस कारण नियम नहीं मानने वाले मुश्किल में आ गए हैं और अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा फाइन भरना पड़ रहा है. बिहार (Bihar) में इस कानून को सख्‍ती से पालन कराने की कोशीशें की जा रही हैं. इस बीच, परिवहन विभाग (Transport Department) ने अपने बयान में कहा है कि राज्य में मात्र 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट लगाते हैं.

बिहार परिवहन विभाग ने बयान जारी कर कहा है, ‘राज्य में मात्र 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट लगाते हैं और यहां पर इसे (हेलमेट पहनने का अनुपात) जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है. अत: इस सप्ताह हेलमेट चेकिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसमें पुलिसकर्मियों की भी जांच जरूरी रूप से होगी.’ परिवहन विभाग के इस फैसले को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है.

इसके अलावा बिहार परिवहन विभाग ने हाल ही में प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों की लंबी कतार को कम करने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है. राज्यभर में अगले छह महीने के अंदर 150 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्र खोले जएंगे. नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बाद यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की जांच में तेजी आने के बाद वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लग रही हैं. इसी कारण परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है.

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