तेज गाड़ी चलाने पर लगेगा 5 हजार रुपये जुर्माना, संसद में नया बिल पास

सख्त प्रावधानों वाला मोटर वाहन संशोधन विधेयक बुधवार को 13 के मुकाबले 108 मतों से राज्यसभा से भी पारित हो गया। इसमें यातायात नियम तोड़ने पर 10 गुना तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। तेज गाड़ी चलाने पर पांच हजार जुर्माना लगेगा। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।।

राज्यों से पुरानी और खटारा बसें बाहर होंगी :गडकरी ने कहा कि राज्यो की पुरानी और खटारा बसों के स्थान पर निजी लग्जरी एसी बसें चलाई जाएंगी और इनका किराया भी 30 फीसदी तक सस्ता होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगा। साथ ही वाहनों का पंजीकरण आरटीओ के बजाए डीलर करेगा।


खराब सड़क की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो सड़क बनाने वाले इंजीनियरों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और जुर्माना लगेगा । आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान। सड़क हादसे के लिए राजमार्ग की डिजाइन में खामी पाए जाने पर निर्माण कंपनी पर मोटा जुर्माना होगा। बच्चों के लिए हेलमेट की व्यवस्था लाई गई है। गाड़ियों में बच्चों के लिए उचित कार सीट का भी प्रस्ताव

‘ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आधार अनिवार्य होगा ’55 साल की उम्र के बाद डीएल का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता सिर्फ पांच साल ‘सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि पांच लाख और घायलों को 2।5 लाख ‘अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी मालिक या उसके परिजन को दोषी माना जाएगा। उन पर 25,000 जुर्माना या तीन साल की सजा का प्रावधान

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